Chhattisgarh Pension Yojana : विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन आवेदन पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने पेंशन योजना जैसे: विकलांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि की शुरूवात की है।समाज कल्याण विभाग द्वारा इन सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

इस योजना के आवेदन के लिए आवेदकों को इधर उधर कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकेंगे। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि यह योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, इसके लाभ, आवेदन प्रकिया आदि। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेंशन की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत 7 योजनाओं को संचालित किया जाता है। आवेदक इस योजना का आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है। इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद अर्बन बॉडी या फिर विलेज पंचायत के माध्यम से आवेदन को यूएलबी या जनपद पंचायत में भेजा जाएगा। योजना से मिलने वाली पेंशन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ पेंशन योजना
साल2023
राज्यछत्तीसगढ़
लाभ लेने वालेराज्य के नागरिक
उद्देश्यनागरिकों को पेंशन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड
पेंशन राशि350 रुपये से 650 रुपये प्रति महीने
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके तथा उन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े। राज्य में कई ऐसे बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं है जिनकी देखरेख कोई नहीं करना चाहता और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बुरी हो जाती है। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसमे सुधार लाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके योजना के अंतर्गत उन्हें हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जो उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी जिससे वह अपनी जरुरत के अनुसार खर्च कर सकते है।

  • राज्य में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ₹350 से लेकर ₹500 तक की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 7 योजनाओं का संचालन किया गया है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पूरी की जा सकती है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे
  • छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
  1. मुख्यमंत्री पेंशन योजना : इस योजना को 2018 में शुरू किया गया। योजना के तहत राज्य में के बुजुर्ग महिला व पुरुष को सरकार पेंशन मदद रूप में प्रदान करेगी जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सकेगा।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों का छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। राज्य की विधवा महिला भी इस योजना का आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। इसमें विधवा महिला की उम्र 18 या उससे अधिक ही होनी चाहिए। इन सभी लोगों को सरकार हर महीने 350 रुपये की पेंशन राशि उन्हें देगी।
  2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : इस योजना के तहत राज्य में जितने भी लोग विकलांग है उन्हें सरकार पेंशन राशि प्रदान करेगी। विकलांग व्यक्ति शरीर से 40% या उससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए। हर महीने इन लोगों को पेंशन के रूप में 350 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। 6 से 17 साल के दिव्यांग बच्चे इस योजना का आवेदन कर सकते है और इसके साथ साथ 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना का लाभ तभी मिलेंगे जब वह 40% से विकलांग होंगे।
  3. इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम : इस योजना के तहत राज्य में जितने भी बुजुर्ग पुरुष और महिला है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वृद्ध लोगों को हर महीने 350 रुपये से 650 रूपये तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अगर वृद्ध नागरिक की आयु 60 साल से 79 साल है तो उसे प्रतिमाहिने 350 रुपये प्रदान किये जायेंगे और अगर बुजुर्ग नागरिक की उम्र 80 या उससे अधिक है तो उन्हें 650 रुपये की पेंशन राशि उनके खाते में भेजी जाएगी।
  4. इंदिरा गाँधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम : यह योजना उन नागरिकों के लिए बनायीं गयी जो 80% या उससे ज्यादा विकलांग होंगे। योजना के तहत इन सभी दिव्यांग नागरिकों को प्रति महीने 500 रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए और उसकी आयु 18 साल से 79 साल तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा इन नागरिकों को 300 रुपये दिए जायेंगे और राज्य सरकार की तरफ से 200 रुपये कुल 500 रुपये दिए जायेंगे।
  5. नेशनल फॅमिली असिस्टेंट स्कीम : इस योजना के तहत उन नागरिकों को पेंशन दी जाएगी जिनके परिवार की उस सदस्य की मृत्यु हो गयी हो जो कमाता रहा हो। योजना के तहत सरकार मृतक के परिवार वालों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ उसी परिवार वालों को मिलेगा जिसमें मृतक की आयु 18 से 59 साल होगी।
  6. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : योजना के तहत राज्य में जितनी भी विधवा महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे है उन सभी महिलाओं को सरकार हर महीने 350 रुपये की सहायता पेंशन राशि उनके बैंक खाते में प्रदान करेगी। इस स्कीम का लाभ 40 साल से 79 उम्र की महिलाओं को प्राप्त होगा।
  7. प्लीजेंट सपोर्ट स्कीम : इस स्कीम के तहत राज्य की जो भी गरीब विधवा महिलाएं व परित्यक्ता महिलाएं हैं उन्हें राज्य सरकार हर महीने 350 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। विधवा महिला की उम्र 18 से 39 साल होनी चाहिए तभी वह इस योजना का आवेदन कर सकेंगी इसके साथ परित्यक्ता महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
  1. इस योजना के आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने जरुरी है।
  2. योजना का आवेदन केवल छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी नागरिक ही कर सकते है।
  3. मुख्यमंत्री पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक शरीर से 40% या उससे ज्यादा विकलांग होना चाहिए। 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  5. प्लीजेंट सपोर्ट स्कीम का लाभ पाने के लिए विधवा महिला की उम्र 18 से 39 साल होनी चाहिए और परित्यक्ता महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
  6. इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए वृद्ध नागरिक की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
  7. इंदिरा गाँधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम का आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 साल से 79 साल तक होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा इन्हे हर महीने 500 रुपये दिए जायेंगे।
  8. नेशनल फॅमिली असिस्टेंट स्कीम का लाभ आवेदक को तभी प्राप्त होगा जब मृतक की आयु 18 से 59 साल होगी।
  9. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए महिलाओं की उम्र 40 साल से 79 साल होगी।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • सबसे पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, अब होमपेज दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें।
  • इसके बाद Registration Form खुल जाएगा, इस फॉर्म में आपको पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज़ करनी होगी।
  • फॉर्म भरने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करे।
  • इसके पश्चात डिक्लेरेशन पर टिक कर कैप्चा कोड दर्ज करे।
  • इसके बाद रजिस्टर करे के विकल्प पर क्लिक करे।

1. छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://sw.cg.nic.in है।

2. छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

3. छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी है?

छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि ₹350 से ₹650 प्रति माह है।

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