Bihar Prakhand parivahan Yojana : सरकार देगी 5 lakh रुपये, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

बिहार सरकार के द्वारा वाहन खरीदने पर अनुदान देने की उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है. इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा वाहन खरीदने पर ₹5 lakh तक की राशि आवेदकों को अनुदान दिया जाएगा. इस योजना के तहत लाभ देने के लिए परिवहन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं. इस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा।

इस योजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े क्योंकि आज हम इस लेख में बिहार प्रखंड परिवहन योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत सरकार जिला मुख्यालय वाले ब्लॉकों को छोड़कर शेष 496 ब्लॉकों में इस योजना का लाभ देगी एवं प्रति ब्लॉक में अधिकतम सात लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार बसों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी और लाभार्थियों को 5,00,000/- रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

योजना का नाम  बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना
राज्य बिहार
संबंधित विभाग  परिवहन विभाग
उद्देश्य  राज्य के सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना
लाभ  बस की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा
अनुदान राशि  5 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन  
आधिकारिक वेबसाइटhttps://state.bihar.gov.in/transport

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न स्थानों तक बस सेवा असानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर बस खरीदने पर ₹5 lakh तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के बाद बिहार के नागरिकों को प्रखंडों से जिला मुख्यालय आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों का चयन 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा किया जाएगा।

  • इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभुकों का चयन होगा। जिनमे दो लाभुक अनुसूचित जाति से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक समुदाय से और एक सामान्य वर्ग से चुना जाएगा।
  • मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर ही लाभुकों का चयन किया जाएगा।
  • समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • लाभुकों का चयन हो जाने के बाद उन्हें बस खरीदने के लिए कहा जाएगा।
  • बस खरीदने के बाद उन्हें अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा।
  • खरीदी गई बस को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के लिए बेचा नहीं जा सकता।
  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • वह सरकारी सेवा में कार्यरत/नियुक्त नहीं होना चाहिए।
  • किसी ब्लॉक में योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उस ब्लॉक का निवासी होना जरूरी है।
  • पात्र श्रेणी के एक से अधिक लाभार्थी संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • ईमेल  आईडी
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन नीचे दी गई निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा किया जा सकता है :

  1. सबसे पहले आपको बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport पर जाना होगा।
  2. इसके बाद Homepage पर आपको नीचे की ओर Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद आपको पेज पर For Apply Online Click here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  4. इसके बाद Registration Form पर मांगी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
  5. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

1. Bihar Prakhand Parivahan Yojana के तहत लाभार्थियों को क्या लाभ प्रदान किया जा रहा है?

इस योजना के तहत लाभार्थियों को बस खरीदने पर 5 lakh रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

2. Bihar Prakhand Parivahan Yojana के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड से कितने लोगों को लाभ मिलेगा?

Bihar Prakhand Parivahan Yojana के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड से 7 लोगों को लाभ मिलेगा।

Leave a Comment