कैसे करें Maharashtra Vidhwa Pension Yojana आवेदन?

Maharashtra Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि के रूप में प्रदान करेगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की सारी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ आदि बताने जा रहे हैं। तो इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ अगर किसी विधवा महिला के बच्चे 1 से अधिक होते हैं तो उसे हर माह 900 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का लाभ महिलाओं को तब तक मिलेगा जब तक उनके बच्चे 25 वर्ष के नहीं होते या उनकी नौकरी नहीं लग जाती (दोनों मे जो पहले हो)। पर यदि किसी महिला को सिर्फ बेटियाँ हैं तो यह उस महिला के लिए यह योजना जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

योजना का नाममहाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना
उद्देश्यविधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
पेंशन राशि600 रुपये प्रतिमाह
योजना के लाभार्थीमहाराष्ट्र की विधवा महिलाएँ
आवेदन प्रकियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है। जैसा कि हम जानते हैं अपने पति की मृत्यु के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर और जरूरतमंद हो जाती है अर्थात वह अपने दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती हैं। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिस महिला के एक से अधिक बच्चे होंगे उसे 900 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

  1. महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की विधवा महिलाओं को प्राप्त होगा।
  2. इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  3. अगर किसी महिला के एक से अधिक बच्चे है तो उसे इस योजना के अंतर्गत 900 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  4. अगर किसी महिला को सिर्फ बेटियाँ है तो वह 65 वर्ष की उम्र तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
  1. सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी महिलाये ही इस योजना का पात्र होंगी।
  2. केवल विधवा महिलाओं को ही मिलेगा इस योजना का लाभ।
  3. 65 वर्ष से कम उम्र की महिलाएँ इस योजना का पात्र होंगी।
  4. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदिका वार्षिक पारिवारिक आय 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  5. आवेदिका के पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  1. आवेदिका का आधार कार्ड
  2. पहचान पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. जाति प्रमाण पत्र
  7. आवेदिका के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  8. बैंक अकाउंट पासबुक
  9. मोबाइल नंबर
  10. पासपोर्ट साइज फोटो

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करे:

  1. सबसे पहले महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
  2. अब आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  3. इसके बाद होमपेज पर महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के आवेदन पत्र को Download कर ले।
  4. आवेदन पत्र को Download करने के बाद उसमे पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे।
  5. इसके बाद आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करे।
  6. इसके बाद आवेदन पत्र को कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी संपर्क कार्यालय कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी के पास जाकर जमा कर दे।

1. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत किसने की?

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है।

2. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का मुख्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

3. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana के अंतर्गत कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाएगी?

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

4. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana के पात्र कौन होंगे?

महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना की पात्र महाराष्ट्र की विधवा महिलाएं होंगी।

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