Constitution Day 2022: क्यों मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस, जानें इसका इतिहास और महत्व

आज, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर मनाया जाता है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को ही अपनाया गया गया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद से हर साल संविधान दिवस को इस दिन मनाया जाता है।

395 अनुच्छद की जगह अब भारतीय संविधान में हैं 470 अनुच्छेद

भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कुल 167 दिन लगे थे जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए थे। अपने मूल रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 खण्ड और 8 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबा अपनाया गया संविधान है। हालांकि, अब इस समय भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खण्ड और 12 अनुसूचियों के साथ-साथ 5 परिशिष्ट भी हैं।

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संविधान दिवस नहीं है हॉलीडे

संविधान दिवस कोई छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शिक्षा संस्थानों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों एवं कॉलेजों की बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न भाषणों, संवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज, रक्त दान शिविर आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि छात्र-छात्राओं में हमारे संविधान के प्रति जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा मिले।

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